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बंबई उच्च न्यायालय ने ठुकराई प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका

बंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में मालेगांव में हुये बम विस्फोटों की एक मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

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बंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में मालेगांव में हुये बम विस्फोटों की एक मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

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न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी ने ठाकुर के वकील की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके मुवक्किल को 23 अक्टूबर 2008 से अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है. अदालत ने कहा कि अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने का उनका आरोप सही नहीं है.

साध्वी के वकील महेश जेठमलानी ने दावा किया था कि ठाकुर गत 10 अक्टूबर से महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की हिरासत में हैं. लेकिन अदालत ने पाया कि ठाकुर बिना पुलिस निगरानी के 10 से 23 अक्टूबर के बीच कहीं भी जाने के लिये स्वतंत्र थी.

अदालत ने यह भी पाया कि ठाकुर द्वारा मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत और अदालत में दायर की गई शिकायत में विरोधाभास है. एटीएस मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी की भूमिका की जांच कर रही है. मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुये विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी. इस विस्फोट का आरोप दक्षिणपंथी गुट अभिनव भारत पर लगा था.

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