देश के वित्त मंत्री पी चिदंबरम और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी की स्थानीय अदालत ने पुलिस थाने को निर्देश दिया है कि इन दोनों नेताओं पर लोगों को ठगने के आरोप में आईपीसी की धारा 420 लगाने का आदेश सुनाया है.
2009 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता चंद्रशेखर राव के आमरण अनशन के बाद तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम ने उनसे वादा किया था कि हम अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए कदम उठाएंगे. ठीक इसी तरीके का बयान वर्तमान गृह मंत्री ने 30 नवंबर को दिया था. इन बयानों को संदर्भ में रखते हुए कोर्ट ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन को इन दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है.
बीते तीन सालों में अलग तेलंगाना राज्य बनाने को लेकर वहां के लोगों ने आंदोलन कर रखा है. कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है.