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BSF डीजी ने कहा- हमारे पास ही है तेज बहादुर, कोर्ट में दूंगा जवाब

बीएसएफ जवान तेज बहाहदुर यादव के लापता होने से जुड़ी याचिका पर बीएसएफ के डीजी ने कहा कि तेज बहादुर के परिवार को उनकी सारी जानकारी है, इसके बावजूद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की. बीएसएफ डीजी केके शर्मा ने कहा कि तेज बहादुर के पत्नी की हेबियस कॉर्पस पेटिशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का वह कोर्ट में ही जवाब देंगे.

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तेज बहादुर यादव की पत्नी ने दायर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
तेज बहादुर यादव की पत्नी ने दायर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

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बीएसएफ जवान तेज बहाहदुर यादव के लापता होने से जुड़ी याचिका पर बीएसएफ के डीजी ने कहा कि तेज बहादुर के परिवार को उनकी सारी जानकारी है, इसके बावजूद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की. बीएसएफ डीजी केके शर्मा ने कहा कि तेज बहादुर के पत्नी की हेबियस कॉर्पस पेटिशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का वह कोर्ट में ही जवाब देंगे.

कहां है तेज बहादुर?
केके शर्मा ने कहा कि तेज बहादुर यादव के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है और जांच के नियमों के तहत ही तेज बहादुर को हमने अपने पास रखा है. बीएसएफ डीजी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के दौरान जवान को घर जाने की इजाजत नहीं होती.

याचिका में क्या है?
तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला यादव की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में यादव को कोर्ट के सामने पेश किए जाने की मांग की गई है. उनका कहना है कि वह कई दिनों से तेज बहादुर से संपर्क नहीं कर पा रही हैं.

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यादव के परिजनों की मानें तो, इस बारे में उन्होंने बीएसएफ को दो पत्र भी लिखे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिला. वहीं शर्मिला ने मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है. साथ ही तेज बहादुर यादव की वॉलैंटरी रिटायरमेंट की दरख्वास्त के खारिज होने का मसला भी उठाया है.

बता दें कि शर्मिला ने अपने पति का पता लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस पेटिशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है.

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