सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन की जमीन आवंटन को रद्द कर दिया है. शीर्ष अदालत ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही किसानों को उनकी भूमि वापस करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में बिल्डरों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा कि आप किसानों का दर्द नहीं समझ सकते, किसान के लिए जमीन उसकी मां के बराबर है.
इस फैसले से कुल सात बिल्डर प्रभावित होंगे.
प्रभावित बिल्डरों की सूची-
1. अजनारा
2. आम्रपाली
3. सुपरटेक
4. महागुन
5. पंचशील
6. एसजीपी
7. रुद्र ग्रुप
इस फैसले से छह गांवों के किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी.
गांव की सूची-
1. शाहबेरी
2. सूरजपुर
3. गुलिस्तांपुर
4. बिसरख
5. जलालपुर
6. देवरा
कोर्ट ने इन गांवों के किसानों को उनकी जमीन वापस करने के निर्देश दिए हैं.