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दिल्ली पुलिस ने फिर की अपील, शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाएं सड़क करें खाली

दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं से सड़क खाली करने की फिर से अपील की है. पुलिस ने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों से फिर से अपील करते हैं कि वो शाहीन बाग के रोड नंबर 13 बंद होने से लोगों को होने वाली दिक्कतों को समझें और जनहित में सड़क को खाली करें.

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CAA के खिलाफ प्रदर्शन करती महिलाएं (Courtesy- PTI)
CAA के खिलाफ प्रदर्शन करती महिलाएं (Courtesy- PTI)

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  • दिल्ली पुलिस ने तीसरी बार प्रदर्शनकारी महिलाओं को मनाने की कोशिश की
  • CAA के खिलाफ प्रदर्शन के चलते बंद है कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग

दिल्ली पुलिस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं से एक बार फिर से सड़क खाली करने की अपील की है. पुलिस पहले भी दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं से सड़क से हटने की अपील की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाएं हटने को तैयार नहीं हैं.

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा, ‘हम प्रदर्शनकारियों से फिर से अपील करते हैं कि वो शाहीन बाग की रोड नंबर 13 के बंद होने से दिल्ली-एनसीआर के निवासियों, वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों और स्कूल जाने वाले बच्चों को होने वाली दिक्कतों को समझें. यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी आ चुका है. हम फिर से प्रदर्शनकारियों से सहयोग करने और जनहित में सड़क को खाली करने की गुजारिश करते हैं.’

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आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ महीने भर से महिलाओं का प्रदर्शन जारी है. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस कई बार प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है. प्रदर्शनकारी महिलाएं नागरिकता संशोधन अधिनियम वापस लिए जाने तक प्रदर्शन बंद करने और सड़क खाली करने को राजी नहीं हैं.

पुलिस ने बुधवार और गुरुवार के बाद शुक्रवार को फिर से प्रदर्शनकारियों से रास्ता खाली करने की अपील की है, लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाएं डटी हुई हैं. मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग पर यातायात सुगम बनाए और इस समस्या से कानून के अनुसार निपटाया जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने पुलिस को यह आदेश दिया है. अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर याचिका में कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग यानी रोड नंबर 13A के साथ-साथ ओखला अंडरपास को खोलने के लिए अदालत से निर्देश देने की अपील की गई थी. कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग 15 दिसंबर 2019 से सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था.

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