कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोलकाता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है. उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है.
हाईकोर्ट ने शर्त रखी कि राजीव कुमार को सीबीआई के साथ सहयोग करना होगा और जब बुलाया जाएगा, तब पेश होना होगा. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई को उपस्थिति के 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा.
The Division Bench of Calcutta High Court grants anticipatory bail to former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar in the Saradha chit fund scam case. pic.twitter.com/2BfnsAiPZs
— ANI (@ANI) October 1, 2019
इससे पहले शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने खारिज कर दी थी. उस दौरान सीबीआई के वकील ने राजीव कुमार को 'फरार' बताते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने अदालत को बताया कि राजीव कुमार का फोन बंद है. यहां तक कि राज्य सरकार को भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है और वे अपने पते पर मौजूद नहीं हैं.
बता दें कि चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई राजीव कुमार की तलाश कर रही है. राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई कई बार समन जारी कर चुकी है. इसके साथ ही राजीव कुमार की तलाश के लिए सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है.