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लिंग जांच मामले में शाहरुख के खिलाफ मामला

अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्‍नी गौरी और अन्य के खिलाफ मुंबई की एक स्थानीय अदालत में ‘किराये की कोख’ से जन्म लेने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण कराने के मामले में लिंग परीक्षण निरोधक अधिनियम के तहत मामला दायर किया गया है.

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शाहरुख खान
शाहरुख खान

अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्‍नी गौरी और अन्य के खिलाफ मुंबई की एक स्थानीय अदालत में ‘किराये की कोख’ से जन्म लेने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण कराने के मामले में लिंग परीक्षण निरोधक अधिनियम के तहत मामला दायर किया गया है.

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वकील वर्षा देशपांड की ओर से गुरुवार को यह शिकायत दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बच्चे का लिंग परीक्षण जन्म से पहले कराया गया, इसलिए कानून की धाराओं का उल्लंघन किया गया. 47 वर्षीय अभिनेता के तीसरे बच्चे का जन्म सेरोगेट मदर के माध्यम से एक निजी अस्पताल में हुआ. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कानून के तहत लिंग परीक्षण निषेध है.

वकील ने कहा कि उन्होंने मीडिया में ऐसी खबर आने के बाद इससे पहले शिकायत वृहन मुम्बई नगर निमग के स्वास्थ्य विभाग के समक्ष दर्ज करायी थी. इसके बाद निकाय के अधिकारी 17 जून को तथ्यों के बारे में जानकारी देने के लिए अभिनेता के घर गए थे. हालांकि दल को वापस लौटा दिया गया और अभिनेता ने इस अरोपों को खारिज कर दिया कि कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया.

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उदय पाडवाड ने मामले की सुनवाई की तारीख 12 सितंबर को निर्धारित कर दी है.

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