scorecardresearch
 

जयपुर में सुदर्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जयपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व सरसंघ चालक के सी सुदर्शन के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अशालीन टिप्पणी करने के आरोप में शुक्रवार को शहर के माणक चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

Advertisement
X

जयपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व सरसंघ चालक के सी सुदर्शन के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अशालीन टिप्पणी करने के आरोप में शुक्रवार को शहर के माणक चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

Advertisement

माणक चौक थानाधिकारी विद्याद्यर ने बताया कि अदालत द्वारा एक व्यक्ति सुरेश मिश्रा की ओर से इस सम्बध में दायर इस्तगासे पर सुनवायी करने के बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गये. अदालत के आदेश पर आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक के सी सुदर्शन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी, 505 और 500 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी.

अदालत में पेश इस्तगासे में सुदर्शन द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को भादंस की धारा 153 बी, 505 और 500 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में मानते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया. अदालत ने इस्तगासे पर सुनवायी कर धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिये.

Advertisement
Advertisement