scorecardresearch
 

मीरवाइज उमर फारुक के खिलाफ मामला दर्ज

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नरमपंथी धड़े के प्रमुख मीरवाइज उमर फारुक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मीरवाइज पर यह मामला कल एक रैली के दौरान उग्र भीड़ द्वारा सरकारी संपत्ति को आग लगाने के संबंध में दर्ज किया गया है.

Advertisement
X

Advertisement

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नरमपंथी धड़े के प्रमुख मीरवाइज उमर फारुक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मीरवाइज पर यह मामला कल एक रैली के दौरान उग्र भीड़ द्वारा सरकारी संपत्ति को आग लगाने के संबंध में दर्ज किया गया है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मीरवाइज के खिलाफ श्रीनगर के शहीदगंज पुलिस थाने में रणवीर दंड संहिता की धारा 121, 121-ए, 153, 153-ए, 336 और 446 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मीरवाइज ने कल लाल चौक पर एक प्रदर्शन रैली का आयोजन किया था. पुलिस ने बताया कि रैली में भाग लेने वालों ने रैली के बाद अपराध शाखा कार्यालय और उर्जा विकास विभाग के मकानों समेत तीन सरकारी कार्यालयों को आग लगा दी थी.

मीरवाइज प्रदर्शन के दौरान वहां आधा घंटे बैठे और इसके बाद घर चले गए, जबकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि भीड़ शांति पूर्ण प्रदर्शन के बाद वहां से चली जाएगी. इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मीरवाइज ने ही लोगों से अपील की थी.
सूत्रों ने बताया कि मीरवाइज पर रणबीर दंड संहिता की धारा 120 - बी (आपराधिक साजिश), धारा 121 (प्रदेश के खिलाफ जंग छेड़ना), 153 (दंगे भड़काने के लिए उकसाना), 336 (दूसरों की संपत्ति और जीवन को खतरे में डालने वाला काम करना), 436 (दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विस्फोटकों का उपयोग) और 148 (घातक हथियारों से लैस होना) के तहत आरोप लगाया गया है.

Advertisement
Advertisement