सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्नाटक को कावेरी का 2.44 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी तमिलनाडु को नदी किनारे के खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए देने का निर्देश दिया.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक तत्काल पानी छोड़े. न्यायालय का यह आदेश विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद आया है. समिति के सदस्यों ने तमिलनाडु में नदी किनारे के खेतों का दौरा किया था और इस आधार पर वहां की फसलों के लिए 2.44 टीएमसी पानी छोड़ने की अनुशंसा की थी.
न्यायालय ने फसलों की सिंचाई के लिए नौ टीएमसी पानी की तमिलनाडु की मांग भी खारिज कर दी. तमिलनाडु ने यह भी कहा कि समिति की रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ आधारों पर नहीं है.
तमिलनाडु की आपत्ति पर कड़ा ऐतराज दर्ज करते हुए न्यायालय ने कहा कि आपके अनुसार आप जो कह रहे हैं, उसे अकाट्य सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप निर्णय दिया जाना चाहिए.