केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर कोलकाता उच्च न्यायालय में अपील की है.
11 महीने पहले किया था गिरफ्तार
सीबीआई ने परिवहन मंत्री मित्रा के खिलाफ सारदा घोटाले में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है. मित्रा को शनिवार को एक निचली अदालत ने जमानत दी थी. उन्हें इस मामले में करीब 11 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था.
कोर्ट ने दी इजाजत
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति इशान चंद्रा दास की खंडपीठ ने सीबीआई को न्यायालय में याचिका दायर करने और मित्रा के अधिवक्ता को इसकी एक प्रति भेजने की इजाजत दे दी है.
जमानत मिलते ही अस्पताल से छुट्टी
सीबीआई की ओर से यह कदम मित्रा को रविवार को शहर के सरकारी अस्पताल एसएसकेएम से छुट्टी दिए जाने के बाद उठाया गया है. मित्रा अपनी अधिकांश हिरासत अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती रहे और निचली अदालत की ओर से जमानत मिलने के 24 घंटों के अंदर ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई.
जेल में बिताए 50 से भी कम दिन
जेल प्रशासन के मुताबिक, परिवहन मंत्री मित्रा को सारदा घोटाले में उनकी संलिप्तता के चलते 19 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्होंने जेल में 50 से भी कम दिन बिताए. वह ज्यादातर समय अस्पताल में भर्ती रहे.
इनपुट- IANS