केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछताछ करने से रोकने के राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वह दशहरा की छुट्टियों के बाद पहले दिन जांच एजेंसी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी.
न्यायालय ने यह बात गुरुवार सुबह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. पतवालिया द्वारा अदालत के समक्ष मामला रखने पर कही. सीबीआई और आयकर विभाग वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले और केंद्र में मंत्री रहते रिश्वत लेने के कथित आरोपों की जांच कर रही है.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अक्टूबर को सीबीआई को बेहिसाब संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह तथा उनकी पत्नी को
गिरफ्तार करने से रोक दिया था लेकिन इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी थी. इसके खिलाफ वीरभद्र सिंह की याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई को यह आदेश भी दिया कि वह दंपत्ति से पूछताछ करने से पहले अदालत को सूचित करते रहे.