1984 के सिख दंगा केस मे कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीबीआई जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा का लाई डीडेक्टर टेस्ट कराना चाहती है. कडकड़डूमा कोर्ट मे सीबीआई की लगाई अर्जी पर 10 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई है.
सीबीआई को 1984 के पुल बंगश दंगा मामले में कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है, और इस बार सीबीआई कोई कोर कसर नही छोड़ना चाहती. देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को 1984 दंगा मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है. 1984 दंगा में पुल बंगश इलाके में तीन सिखों की मौत हो गयी थी. कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर आरोप लगा था कि वो उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे.
सीबीआई इस मामले में लंबे अरसे से जाच कर रही है, लेकिन जगदीश टाइटलर के खिलाफ अभी तक सीबीआई को कोई ठोस सबूत नही मिले हैं. दरअसल अभिषेक वर्मा ने जगदीश टाइटलर पर आरोप लगाया था कि टाइटलर ने केस से जुड़े अहम गवाहों को अपने रसूख से प्रभावित किया है.
अभिषेक वर्मा के इस बयान का भी सीबीआई के पास कोई जवाब नही है, लिहाजा अब सीबीआई ने कोर्ट से जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा का लाई डीटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत मांगी है. अभिषेक वर्मा बड़ा आर्म्स डीलर है और कई बार जेल की हवा खा चुका है. इस मामले में अभिषेक वर्मा को गवाह बनाया गया है. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई है.
कोर्ट ने जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को सम्मन किया है. सालों से यह मामला कोर्ट में है. कई बार सीबीआई को कोर्ट फटकार लगा चुकी है. इस बार कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देने से पहले सीबीआई कोई कोर कसर नही छोड़ना चाहती.