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सीबीआई ने मारन और बीएसएनएल अधिकारियों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

जांच एजेंसी ने आरोप-पत्र में कहा है कि दयानिधि को कुल 764 टेलीफोन नंबर मुहैया कराए गए, जिनके लिए कोई बिल नहीं बनाया गया. इससे चेन्नई स्थित बीएसएनएल और दिल्ली स्थित एमटीएनएल को 1.78 करोड़ रुपए  का नुकसान हुआ.

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पूर्व मंत्री दयानिध‍ि मारन
पूर्व मंत्री दयानिध‍ि मारन

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सीबीआई ने शुक्रवार को कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन सहित कई अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया. सीबीआई ने कहा कि आपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत चेन्नई की एक विशेष अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया .

जांच एजेंसी ने आरोप-पत्र में कहा है कि दयानिधि को कुल 764 टेलीफोन नंबर मुहैया कराए गए, जिनके लिए कोई बिल नहीं बनाया गया. इससे चेन्नई स्थित बीएसएनएल और दिल्ली स्थित एमटीएनएल को 1.78 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. सीबीआई ने पूर्व मंत्री के भाई और सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कलानिधि, बीएसएनएल के दो तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधकों, सन टीवी नेटवर्क के दो अधिकारियों और दयानिधि के एक सहायक को भी आरोपी बनाया है.

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क्या था मामला
दयानिधि के आवास पर 764 हाई-स्पीड डेटा लाइनें एक निजी टीवी चैनल द्वारा इस्तेमाल करने से सरकारी खजाने को 1.78 करोड़ रूपए के नुकसान होने का आरोप है. दोनों मुख्य महाप्रबंधक तब चेन्नई टेलीफोन से जुड़े थे. इन पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन संचार मंत्री के चेन्नई स्थित आवास पर कई आला दर्जे की संचार सुविधाओं की स्थापना की जिनमें पीआरए, बीआरए, आइएसडीएन, लीज लाइन जैसी सुविधाएं थीं. साल 2004 से 2007 तक अवैध रूप से लगाई गई इन सरकारी सेवाओं के लिए मंत्री से कभी कोई बिल नहीं लिया गया और इस तरह से से सरकारी खजाने को भारी चूना लगाया गया.

यही नहीं, संचार मंत्री के मौखिक आदेश पर ही इन्होंने 10 खास नंबरों वाले पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन दे दिए जिनमें से 9 नंबर निजी टीवी चैनल को दे दिए गए. ये सभी कनेक्शन भी 'सर्विस कैटेगरी' के तहत दिए गए और इनके लिए कभी कोई बिल नहीं लिया गया. संचार मंत्री के घर लगाई गई टेलीफोन लाइनों से भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफर किया जाता था और यह सब टीवी चैनल के निजी इस्तेमाल के लिए किया जाता था.

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