आईएमए पोंजी स्कीम मामले में सीबीआई ने आरोपी मंसूर खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है. सीबीआई ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर 30 आरोपियों के खिलाफ 30 अगस्त 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी. सूत्रों के मुताबिक, कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेइमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए बेंगलुरू की अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया गया है.
घोटाले के कथित किंगपिन मंसूर खान न्यायिक हिरासत में है और सीबीआई द्वारा आरोप-पत्र दायर करने से उसके लिए जमानत पर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा.
इस मामले में सीबीआई ने एक सितंबर 2019 को दूसरा मामला दर्ज किया था. दूसरी प्राथमिकी पीडी कुमार, कार्यकारी अभियंता, बेंगलुरू विकास प्राधिकरण के खिलाफ 5 करोड़ के घालमेल को लेकर दर्ज की गई थी. बता दें कि CBI से पहले IMA पोंजी घोटाले की जांच कर्नाटक पुलिस की SIT द्वारा की जा रही थी. 19 जुलाई 2019 को मंसूर खान को गिरफ्तार किया था. फिलहाल मंसूर खान हिरासत में है.
Bengaluru: Central Bureau of Investigation (CBI) filed a chargesheet in IMA ponzi scam case against owner Mansoor Khan and others on September 7. (File pic) pic.twitter.com/f6ZTijpSqd
— ANI (@ANI) September 9, 2019
क्या है पूरा मामला
मंसूर खान पर इस्लामिक बैंक के नाम पर करीब 40 हजार मुस्लिम लोगों को ठगने का आरोप है. मंसूर खान पर आरोप है कि वह करीब 2,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर दुबई भाग गया था. आईएमए ने अपनी स्कीम में 14 से 18 फीसदी के भारी रिटर्न का लालच देकर हजारों निवेशकों धोखा दिया था, जिसके बाद करीब 25 हजार लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी.
पुलिस ने आईएमए जयनगर के दफ्तर में और मंसूर खान के घर में छापा मारकर करोड़ों रुपये की ज्वैलरी और दस्तावेज जब्त किए थे.
गौरतलब है कि धोखाधड़ी के इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंसूर खान के खिलाफ जून में तीसरा समन जारी किया था. इसके तहत मंसूर खान को 3 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था.
बता दें कि पोंजी स्कीम एक तरह की धोखाधड़ी है, जिसमें निवेशकों को लुभाने के लिए नए निवेशकों से लिए गए पैसे पुराने निवेशकों को लाभ के तौर पर दे दिया जाता है.