सीबीआई के एक विशेष जांच दल ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में जांच शुरू कर दी है. उच्चतम न्यायालय ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा था.
सीबीआई ने गुजरात के आतंक निरोधी दस्ते और राजस्थान के विशेष कार्य बल के अधिकारियों के खिलाफ एक मामला भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज कराया है.
सीबीआई के प्रवक्ता ने एक वक्तव्य में कहा, ‘‘सोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी कौसरबाई की हत्या से जुड़े मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक सीबीआई ने एक फरवरी को गुजरात के आतंक निरोधी दस्ते और राजस्थान के विशेष कार्य बल के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज कराया है.’’ उन्होंने बताया कि एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है जिसने जांच शुरू कर दी है.