केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का उच्चतम न्यायालय में विरोध किया. जांच ब्यूरो ने राजद सुप्रीमो चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस समय रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं.
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से यादव की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी थी. जांच ब्यूरो ने कहा कि राजद प्रमुख लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और अपनी जमानत का दुरूपयोग कर सकते हैं.
जांच एजेंसी ने कहा कि वैसे भी लालू प्रसाद यादव 8 महीने से ज्यादा वक्त से अस्पताल के वार्ड में हैं और राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं. सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता (यादव) जिस अवधि में अस्पताल में रहे हैं, उन्हें ना सिर्फ सभी सुविधाओं से युक्त विशेष वार्ड की अनुमति दी गई बल्कि वह वहां से आभासी तरीके से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं. यह उनके मुलाकातियों की सूची से स्पष्ट है.
ब्यूरो ने कहा कि यादव इतना अधिक बीमार होने का दावा करते हैं कि वह जेल में नहीं रह सकते और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, लेकिन अचानक वह स्वस्थ हो गए और अब जमानत पाना चाहते हैं.
जांच एजेंसी ने कहा कि एक ओर मेडिकल आधार पर जमानत का मुद्दा उठाना और साथ ही लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष के नाते सारी जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने और पार्टी को निर्देशित करने के लिए जमानत का अनुरोध करना परस्पर विरोधी है. याचिकाकर्ता मेडिकल आधार पर जमानत की आड़ में अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाना चाहते हैं, जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं है.
जांच ब्यूरो ने आगे कहा कि लालू प्रसाद ऐसा आभास देने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो उन्हें सिर्फ 3.5 साल की कैद हुई है और वह इस सजा का काफी हिस्सा पूरा कर चुके हैं जो ‘गुमराह’ करने वाला है और तथ्यात्मक रूप से गलत है.
बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चार मामलों में दोषी ठहराया गया है और इसमें उन्हें 168 महीने की सजा हुई है. इसमें से उन्होंने अभी सिर्फ 20 महीने की ही सजा पूरी की है, जो उन्हें सुनाई गई सजा का 15 फीसदी से भी कम है.
जांच ब्यूरो ने कहा कि इस तरह यादव के अपने ही कथन के अनुसार वह सजा के निलंबन और जमानत के लिए ‘आधी सजा पूरी करने के सिद्धांत’ को पूरा नहीं करते हैं. राजद प्रमुख ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के 10 जनवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.
लालू प्रसाद को 900 करोड़ रुपये से अधिक के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है. ये मामले 1990 के दशक में, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, धोखे से पशुपालन विभाग के खजाने से धन निकालने से संबंधित हैं.
लालू प्रसाद ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपनी उम्र और गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि वह मधुमेह, रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें चारा घोटाले से संबंधित एक मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी.
राजद सुप्रीमो को झारखंड में स्थित देवघर, दुमका और चाईबासा के दो कोषागार से छल से धन निकालने के अपराध में दोषी ठहराया गया है. इस समय उन पर दोरांदा कोषागार से धन निकाले जाने से संबंधित मामले में मुकदमा चल रहा है.