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आय से अधिक संपत्ति: मुलायम-अखिलेश के खिलाफ जारी रहेगी CBI जांच

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही.

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मुलायम सिंह यादव
मुलायम सिंह यादव

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समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही.

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना वर्ष 2007 का आदेश वापस लेने से इंकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मुलायम व अखिलेश के पास उनके ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति की जांच करने के लिए आदेश दिए गए थे. सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तस कबीर तथा न्यायमूर्ति एच. एल. दात्तु की पीठ ने मुलायम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच एजेंसी सरकार से किसी तरह का निर्देश लिए बगैर इस मामले की स्वतंत्र जांच करेगी.

निर्णय सुनाते हुए प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति कबीर ने कहा कि जांच एजेंसी अपनी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं सौंपेगी.

न्यायालय ने हालांकि मुलायम की बहू डिम्पल यादव को राहत देते हुए उनके खिलाफ जांच का आदेश वापस ले लिया.

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न्यायालय ने मार्च 2007 में विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को मुलायम, उनके बेटों- अखिलेश व प्रतीक यादव तथा डिम्पल के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में जांच के आदेश दिए थे.

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