कोयला ब्लॉक आवंटन के एक मामले में एक विशेष अदालत ने सीबीआई की कुछ नए दस्तावेज पेश करने और मामले में छह और गवाहों के नाम जोड़ने की अर्जी स्वीकार कर ली है. मामला दिल्ली स्थिति राठी स्टील एंड पावर और इसके तीन अधिकारियों से जुड़ा है.
जांच एजेंसी ने विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर के समक्ष एक अर्जी देते हुए कहा था कि जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करते समय गवाहों की सूची में छह गवाहों के नाम गलती से छूट गए थे. वरिष्ठ सरकारी वकील वीके शर्मा ने बताया कि इन छह गवाहों ने जांच के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष कुछ दस्तावेज पेश किए थे.
जज ने कहा कि यह जिक्र करना भी उपयुक्त होगा कि मौजूदा मामला अपने आरंभिक चरण में है. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग अभी शुरू होनी बाकी है इसलिए यदि जांच एजेंसी की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है तो आरोपी व्यक्तियों को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.
-इनपुट भाषा से