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अफसर के ट्रांसफर से CBI का यू-टर्न, कहा- जारी रखेंगे अस्थाना के खिलाफ जांच

सीबीआई के ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर वी मुरुगेसन के ट्रांसफर की खबर के कुछ देर बाद ही शुक्रवार को सीबीआई ने नया आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वी मुरुगेसन स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच का जिम्मा संभालते रहेंगे.

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प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

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सीबीआई के ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर वी मुरुगेसन के ट्रांसफर की खबर के कुछ देर बाद ही शुक्रवार को सीबीआई ने नया आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वी मुरुगेसन स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच का जिम्मा संभालते रहेंगे.

एजेंसी ने शुक्रवार को इससे पहले मुरुगेसन को अस्थाना के खिलाफ जांच कर रही भ्रष्टाचार रोधी शाखा से आर्थिक अपराध शाखा में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था.

घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने न्‍यूज एजेंसी का बताया कि मीडिया में ट्रांसफर की खबर आने के कुछ मिनटों के बाद, एजेंसी ने एक दूसरा आदेश जारी कर कहा है कि मुरुगेसन स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्थाना के खिलाफ मामले की निगरानी जारी रखेंगे.

न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के पास मौजूद पिछले आदेश के मुताबिक, डायरेक्‍टर(प्रभारी) एम नागेश्वर राव से अस्थाना के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी पाने वाले मुरुगेसन को कोयला घोटाले से जुड़े मामलों को जल्‍द पूरा करने की कोशिशों के तहत ट्रांसफर किया गया है.

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आदेश में कहा गया था कि मुरुगेसन ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर एसी (एचक्यू)-1 जोन का एडिशनल चार्ज वापस ले लिया गया है क्योंकि काम के ज्यादा बोझ वाला यह जोन उनका ज्यादातर समय लेता है.

इसमें कहा गया कि मुरुगेसन का पदभार अब ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर जीके गोस्वामी को सौंपा गया है जो लखनऊ जोन की अपनी जिम्मेदारी के अलावा एसी (एचक्यू)-1 जोन भी संभालेंगे, जहां अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज है.

आदेश में कहा गया कि दिल्ली जोन की भ्रष्टाचार रोधी शाखा का जिम्मा संभाल रहे एक अन्य ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर विनीत विनायक का भी ट्रांसफर किया गया है. उनका पद अब एडीशनल डायरेक्‍टर प्रवीण सिन्हा को दिया गया है.

सीबीआई ने 15 अक्टूबर 2018 को अस्थाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. कारोबारी सतीश बाबू सना की शिकायत के आधार पर आरोप लगे हैं.

सना से मोइन कुरैशी मामले की जांच कर रही अस्थाना की स्‍पेशल टीम ने पूछताछ की थी. कारोबारी ने आरोप लगाया था कि दुबई के एक बिचौलिये ने स्‍पेशल डायरेक्‍टरसे उसके कथित संबंधों की मदद से दो करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले उनके लिए राहत का प्रस्ताव रखा था.

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