सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शारदा चिट फंड घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगा. कोर्ट के इस फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है. कोर्ट ने सीबीआई को ओडिशा में पोंजी स्कीम घोटाले की जांच भी करने के लिए कहा.
जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी पश्चिम बंगाल में शारदा के अलावा चिट फंड घोटाले में शामिल किसी अन्य पोंजी स्कीम की भी जांच करेगी.
सीबीआई को इन मामलों की जांच सौंपते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से हो रही जांच में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है.
कोर्ट ने सीबीआई से चिट फंड घोटाले में धन की हेराफेरी की जांच करने के लिए भी कहा.
कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस इस मामले में षड्यंत्र, धन के हेरफेर और घोटाले से संबंधित संपत्ति को जब्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पाई है.