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देश में कहीं भी न बिके किसी भी तरह का गुटखा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कानून पारित करने को कहा

तंबाकू के तलबियों के लिए तकलीफ मगर सेहत के लिए राहत भरी खबर है कि बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पूरे देश में गुटखे पर प्रतिबंध लगना चाहिए. सरकार ने कोर्ट से कहा कि हर तरह के गुटखे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृपया उचित आदेश पारित करें.केंद्र ने कहा कि गुटखे में तंबाकू नहीं होने के बावजूद यह लत लगाने वाले और हानिकारक है.

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35 फीसदी वयस्क आबादी है तंबाकू की लत का शिकार
35 फीसदी वयस्क आबादी है तंबाकू की लत का शिकार

तंबाकू के तलबियों के लिए तकलीफ मगर सेहत के लिए राहत भरी खबर है कि बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पूरे देश में गुटखे पर प्रतिबंध लगना चाहिए. सरकार ने कोर्ट से कहा कि हर तरह के गुटखे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृपया उचित आदेश पारित करें. केंद्र ने कहा कि गुटखे में तंबाकू नहीं होने के बावजूद यह लत लगाने वाले और हानिकारक है.

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न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने गुटखा उत्पादों के प्रॉडक्शन और सेल के खिलाफ दलीलें दीं. इस मामले में न्यायालय की मदद कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने भी केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया और कहा कि पान मसाला और तंबाकू अलग अलग बेच कर कंपनियां कानूनों का मजाक बना रही हैं क्योंकि वे तंबाकू के साथ गुटखा का निर्माण नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस समय देश की 35 फीसदी वयस्क आबादी तंबाकू के लत की शिकार है.

इससे पहले, केन्द्र ने कहा कि तंबाकू उत्पादों के कारण होने वाली बीमारियों के नियंत्रण पर सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि तंबाकू उत्पादों से मिलने वाले राजस्व से कहीं अधिक है. केन्द्र सरकार का तर्क था, ‘गुटखा का उत्पादन और बिक्री रोकना महत्वपूर्ण है. हर किस्म के पान मसाला और गुटखे में लत लगाने वाला पदार्थ होता है जिसे जीवनशैली और जरूरी उत्पाद के रूप में पेश किया जा रहा है. इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में बेचा जा रहा है. इसकी जिम्मेदार उद्योग पर है और उन्हें इसका उत्पादन बंद करना होगा.’ शीर्ष अदालत ने 3 अप्रैल को सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से गुटखा उत्पादों पर प्रतिबंध पर अमल के बारे में रिपोर्ट मांगी थी.

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