केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि पूरे नगालैंड में हालात इतने परेशान करने वाले और खतरनाक हैं कि सशस्त्र बलों की सहायता जरूरी है.
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया, ''हालात देखते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) की धारा तीन द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून, 2020 से छह महीने के लिए पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' माना जाएगा.''
गौरतलब है कि नगालैंड वो राज्य है जहां करीब 6 दशक से AFSPA कानून लागू है. 3 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नगा शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. केंद्र सरकार ने नगा अलगाववादी संगठन एनएससीएन(आईएम) के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. पीएम मोदी ने इस घटना का ऐतिहासिक क्षण बताया था.
बता दें कि नगालैंड में लंबे समय से अलगववादी आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन कई गुटों में बंटा है. एनएससीएन (आई-एम) ने अलग झंडे और संविधान की भी मांग की थी जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था. बहरहाल, इस मसले का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है और हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नगालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है.