scorecardresearch
 

10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने के खिलाफ अपील की है. केंद्र की मांग है कि 10 नहीं बल्कि 15 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए और ये रोक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू हो.

Advertisement
X
डीजल गाड़ियों पर बैन के खिलाफ केंद्र
डीजल गाड़ियों पर बैन के खिलाफ केंद्र

Advertisement

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने के खिलाफ अपील की है. केंद्र की मांग है कि 10 नहीं बल्कि 15 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए और ये रोक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू हो.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को लापरवाही भरे रवैये के लिए फटकार भी लगाई. दरअसल केंद्र ने अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को अटैच नहीं किया था.

आपको बता दें कि कई महीनों पहले एनजीटी ने राजधानी में चलने वाली दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के मामले में सख्ती बरतते हुए अपने आदेश में एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ से कहा था कि वह दस साल पुराने डीलज वाहनों का पंजीकरण फौरन रद्द करें और ऐसे वाहनों की सूची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपे ताकि वह इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकें.

Advertisement
Advertisement