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CBI को बचाने SC की शरण में पहुंची सरकार, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को बताया था असंवैधानिक

सीबीआई को असंवैधानिक करार दिए जाने के गुवाहाटी हाई कोर्ट को फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. अगर हाईकोर्ट के फैसले पर जल्दी ही रोक नहीं लगी तो कई अहम मामलों की सीबीआई जांच खटाई में पड़ जाएगी.

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गुवाहाटी हाई कोर्ट ने CBI को बताया था असंवैधानिक
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने CBI को बताया था असंवैधानिक

सीबीआई को असंवैधानिक करार दिए जाने के गुवाहाटी हाई कोर्ट को फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने अर्जी दी. आज शाम 4:30 बजे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

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सरकार जल्द से जल्द इस फैसले पर स्टे हासिल करने की कोशिश करेगी. अगर स्टे नहीं मिला तो कई अहम मामलों की सीबीआई जांच खटाई में पड़ जाएगी.

उधर, गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले ने कई आरोपियों को जांच से बचने का मौका दे दिया है. पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा समेत 2 जी घोटाले के अन्य आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को रोकने की मांग कर डाली है. उन्होंने सीबीआई की स्थापना को गुवाहाटी हाईकोर्ट की ओर से 'असंवैधानिक' करार देने के फैसले का हवाला देते हुए कार्यवाही स्थगित किए जाने की मांग की.

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने भी 1984 के सिख विरोधी दंगे में सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ दायर चार्जशीट और जांच को 'अवैध' घोषित करने की मांग कर दी है.

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गौरतलब है कि गुरुवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था, जिसके जरिए सीबीआई का गठन किया गया था. इसके साथ ही कोर्ट ने कि सीबीआई की सारी कार्रवाइयों को 'असंवैधानिक' बताया था. .

बंटी हुई है जानकारों की राय
सीबीआई को असंवैधानिक करार देने के फैसले पर कानूनी जानकारों की राय बंटी हुई है. कुछ जानकार अदालत के आदेश से सहमत हैं जबकि बाकी का मानना है कि इसका असर बहुत बुरा होगा.

हाई कोर्ट के पूर्व जज आरएस सोढ़ी का कहना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का आदेश सही लग रहा है और उस प्रस्ताव को खारिज कर अदालत ने गलत नहीं किया है. पूर्व जज मुकुल मुद्गल का मानना है कि सीबीआई दशकों से अपना काम कर रही है और ऐसे में इस फैसले को बुद्धिमानी भरा नहीं कहा जा सकता. उन्होंने कहा कि अदालत को कुछ वक्त देना चाहिए था ताकि फैसले को अमल में लाया जा सके.

क्या पुराने मामले भी होंगे अमान्य?
वरिष्ठ वकील के टी एस तुलसी और मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस आदेश पर रोक नहीं लगा देता, सीबीआई नए मामले दर्ज नहीं कर पाएगी और कोई गिरफ्तारी भी नहीं कर पाएगी. ऐसे में सभी लंबित मामले अवैध हो जाएंगे.

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एक अन्य वरिष्ठ वकील ने तो यह भी कहा कि सीबीआई की स्थापना के बाद से एजेंसी ने जितने मामलों की जांच की और उनमें जिन लोगों को दोषी करार दिया गया, वे फैसले भी अमान्य हो जाएंगे.

सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आस
पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रोहतगी ने कहा, सीबीआई उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती जब तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे हासिल नहीं कर लेती. रोहतगी ने कहा कि आज की बात करें तो सीबीआई कोई मामला दर्ज नहीं कर सकती और न ही किसी से पूछताछ कर सकती है. मौजूदा स्थिति में अगर वह किसी को गिरफ्तार करती है तो वह व्यक्ति अदालत का रूख कर सकता है और रिहाई मांग सकता है.

स्टे नहीं मिला तो क्या दोषी भी छूटेंगे जेल से?
हाल के समय में कई हाई प्रोफाइल मामलों में सीबीआई की पैरवी करने वाले एक वकील ने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर बताया, 'अगर सुप्रीम कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाता तो यह बहुत बुरा होगा क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सीबीआई के पास बयान दर्ज करने, मामले दर्ज करने, चार्जशीट दाखिल करने या मामले की जांच का अधिकार नहीं है. इन सारी चीजों को अवैध माना जाएगा.

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उन्होंने कहा, कानून की अदालत में सीबीआई जांच की कोई अहमियत नहीं होगी. इसका मतलब यह है कि सीबीआई की वजह से जितने लोगों को अलग-अलग अपराधों में दोषी करार देने के फैसले दिए गए हैं वे सभी अमान्य हो जाएंगे. जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और सीबीआई मामलों में दोषी करार दिए गए लोग खुले घूमेंगे.

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