scorecardresearch
 

ट्रकों की हड़ताल का असर, चंडीगढ़ में कार वालों को मिलेगा बस ₹500 का पेट्रोल, दो पहिया के लिए अलग नियम

केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कमी लाने के लिए ‘हिट एंड रन’ कानून में संशोधन किया है. मगर, इसके विरोध में देश भर में ट्रांसपोर्ट ड्राइवर खुलकर सामने आ गए हैं. ट्रकों का चक्का जाम कर दिया गया है. इसकी वजह से पेट्रोल पंप में वाहनों की लंबी लाइन लगने लगी है. लिहाजा, इस स्थिति को काबू में करने के लिए डीएम ने पेट्रोल दिए जाने का कोटा फिक्स कर दिया है.

Advertisement
X
पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइन लग रही है.
पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइन लग रही है.

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप में वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है और लोग पेट्रोल-डीजल के लिए परेशान हो रहे हैं. ईंधन-टैंकरों के ड्राइवरों की चल रही हड़ताल से चंडीगढ़ भी अछूता नहीं है. लिहाजा, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति काफी कम हो गई है. इसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ ने आदेश जारी कर चंडीगढ़ में ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. 

Advertisement

तत्काल प्रभाव से दोपहिया वाहन चालकों को अधिकतम 2 लीटर यानी अधिकतम 200 रुपये का और चार पहिया वाहनों को अधिकतम 5 लीटर पेट्रोल-डीजल यानी अधिकतम मूल्य 500 रुपये का ईंधन दिए जाने का आदेश जारी किया है. डीएम ने ईंधन आपूर्ति में आ रही अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी को पेट्रोल-डीजल मिल सके, इसके लिए यह कदम उठाया है.

पेट्रोल पंप संचालकों से इन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है. वहीं, उपभोक्ताओं से लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग करने का अनुरोध किया है. जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय सामान्य स्थिति बहाल होने तक लागू रहेगा. मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए यह एहतियाती कदम है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पंजाब और हरियाणा राज्य के समन्वय से चंडीगढ़ में ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है. 

Advertisement

जन-जीवन पर पड़ रहा है असर  

केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स के चक्का जाम का असर आम लोगों के जन-जीवन पर पड़ रहा है. पेट्रोल-डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाओं के अलावा लोगों को सब्जियां नहीं मिल रही हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग बसों के इंतजार में घंटों तक सड़क पर खड़े होने को मजबूर हैं. 

इसलिए देशभर में हो रहा है विरोध

दरअसल, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर्स विरोध पर उतारू हो रहे हैं. नए कानून के तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है, तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था.

हालांकि, इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था. मगर, अब नए कानून के लागू होने के बाद दोषी को अब दस साल जेल में रहना होगा. नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा. पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा.

Advertisement

घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने पर इस कानून में सजा में छूट का भी प्रावधान किया गया है. लिहाजा, अब ट्रक और डंपर चालक इस कानून का विरोध कर रहे हैं. इसकी वजह से देशभर में कई लोग परेशान भी हो रहे हैं. 

Live TV

Advertisement
Advertisement