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भ्रष्टाचार मामले में चंद्रबाबू नायडू को मिली राहत

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि उनके तथा अन्य नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत ‘राजनीति से प्रेरित होकर’ दर्ज कराई गई थी.

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आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि उनके तथा अन्य नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत ‘राजनीति से प्रेरित होकर’ दर्ज कराई गई थी.

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न्यायमूर्ति मार्कंडेय काट्जू और न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर की पीठ ने शिकायतकर्ता और प्रदेश कांग्रेस विधिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष नागुलुरी कृष्ण कुमार गौड़ की उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया.

एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो (एसीबी) अदालत ने गौड़ की शिकायत पर नायडू और कुछ अन्य तेदेपा नेताओं के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. गौड़ ने आरोप लगाया था कि नायडू के मुख्यमंत्रित्व काल में असंगत तर्कों के आधार पर उत्पाद शुल्क का ठेका देने से प्रदेश के खजाने को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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