हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दिल्ली की एक अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज जमानत दे दी. विशेष सीबीआई अदालत के जज आर. के. यादव ने 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर दोनों की जमानत मंजूर कर ली. गौरतलब है कि इसी अदालत ने राज्य में तीन हजार से अधिक जूनियर बेसिक शिक्षकों की भर्ती में दोनों द्वारा कथित गड़बड़ी किए जाने को लेकर नोटिस जारी किया था.
इसी मामले में 20 अगस्त को अदालत ने 56 अन्य लोगों को जमानत दे दी थी और हरियाणा के नेताओं को समन जारी किया था. 25 मई, 2004 को हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला, मुख्यमंत्री के तत्कालीन ओएसडी संजीव कुमार, आईएएस अधिकारी विद्याधर और चौटाला के राजनैतिक सलाहकार शेर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
सीबीआई ने जाली दस्तावेजों का प्रयोग करने और आपराधिक षडयंत्र के मामले में अभियुक्तों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून और धोखाधड़ी के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.