पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिदंबरम की 1 दिन की और कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी को मिली 13 दिन की कस्टडी के बाद इसे और बढ़ाने से इनकार कर दिया.
सुनवाई के दौरान रॉउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि चिदंबरम से ज्यादा समय तक पूछताछ नहीं हो पाई. फिलहाल और कुछ सवालों के जवाब ईडी को चिदंबरम से चाहिए, इसलिए कस्टडी को बढ़ाया जाए.
ईडी की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि एक दिन की कस्टडी और बढ़ाने के लिए क़ानूनी अधिकार हमारे पास है और कोर्ट को हम कारण भी लिखित में दे रहे हैं.
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि क्या 14 दिन की कस्टडी के दौरान किसी से आमना-सामना नहीं कराया. हर दिन की कहानी ईडी की एक ही है. कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें पता है कि हर बार कस्टडी बढ़ाने का एक ही कारण बताया जाता है. हम कोर्ट से मांग करते है कि चिदंबरम की मेडिकल रिपोर्ट को देखा जाए.
ईडी ने आगे कहा कि हमने आईएनएक्स मामले में कई लोगों को समन जारी किया. चिदंबरम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लिहाजा दूसरे आरोपियों को ईडी तक पहुंचाने में रोक भी सकते हैं.
21 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम आईएनएक्स मीडिया मामले में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की ओर से नाम लिए जाने के बाद सामने आया. हालांकि इस मामले में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं. ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दायर किया था.
ईलाज के लिए ले जाया गया था AIIMS
तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम की सेहत में भी गिरावट हो रही है. हाल ही में उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया था. बताया गया कि उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था. कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए ही सिर्फ एम्स ही ले जाया जा सकता है.
ईडी को कब मिली हिरासत
5 सितंबर को स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया. 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी. 15 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने ईडी को इजाजत दी कि एजेंसी तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है, साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हिरासत में ले सकती है.