केन्द्रीय सूचना आयोग ( सीआईसी) ने एअर इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राओं पर हुए खर्च से संबंधित पूरे रिकार्ड देने का निर्देश दिया है. सीआईसी ने कहा है कि खर्च सरकारी राजस्व से हुआ तो इसे वाणिज्यिक गोपनीयता तथा विश्वास संबंधी क्षमता के तहत रोका नहीं जा सकता है.
आयोग ने एअर इंडिया के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की इन दलीलों को खारिज किया कि सूचना वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित है. आपको बता दें कि RTI कार्यकर्ता लोकेंद्र बत्रा ने इसको लेकर सीआईसी से जानकारी मांगी थी.
पहले पूछा था साथ जाने वालों का नाम
आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बारे में जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया था.
मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने PMO को निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताए जाएं. माथुर ने पीएमओ की ओर से ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देते हुए इस पर जताई गई आपत्ति को खारिज कर दिया.
एअर इंडिया ने अपने बयान में कहा था कि PMO ने दिसंबर 2016 में मेल भेजकर उसके अफसर को कहा था कि पीएम के दौरे से जुड़े सवाल सुरक्षा के लिहाज से अहम हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है.
यही कारण था कि सीआईसी ने विमान कंपनी को थोड़ी छूट देते हुए कहा था कि पीएम के दौरे से जुड़ी यात्रा की तारीख, उनकी अवधि व जगह का नाम सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनका ब्योरा नहीं मिल सकेगा.