नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने असम-त्रिपुरा के मामले में 4 हफ्ते के अंदर केंद्र से जवाब तलब किया है.
चीफ जस्टिस एसए बोवड़े ने पहले अपने आदेश में 2 हफ्ते कहा था, लेकिन आदेश में इसे 4 हफ्ते कर दिया गया. चीफ जस्टिस एसए बोवड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हमें असम-त्रिपुरा और बाकी राज्यों के मामले को अलग-अलग देखना होगा.
जोन के आधार पर होगी कैटेगरीः SC
सीजेआई एसए बोवडे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस पूरे मामले में जोन के आधार पर कैटेगरी बनाएंगे, जिसमें असम और त्रिपुरा का मामला अलग होगा, जबकि बाकी राज्यों का मामला अलग जोन में होगा.
इसे भी पढ़ें--- CAA पर अब किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं, चार हफ्ते बाद संविधान पीठ पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने असम और त्रिपुरा की सिटीजनशिप को लेकर दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है.
अगली सुनवाई चार हफ्तों के बाद यानी पांचवें हफ्ते में होगी. इससे पहले मामले से जुड़े प्रोसिजरल इसश्यूज पर चेंबर में विचार करेगी.