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CAA सुनवाई: SC ने असम-त्रिपुरा के लिए बनाई अलग कैटेगरी, केंद्र से मांगा जवाब

सीएए पर भले ही देशभर में प्रदर्शन हो रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले इस केस की 2 अलग तरह से सुनवाई की बात कही है.

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सुप्रीम कोर्ट (फोटो-ललित मोहन जोशी)
सुप्रीम कोर्ट (फोटो-ललित मोहन जोशी)

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  • शेष राज्यों का मामला अलग जोन मेंः SC
  • SC में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने असम-त्रिपुरा के मामले में 4 हफ्ते के अंदर केंद्र से जवाब तलब किया है.

चीफ जस्टिस एसए बोवड़े ने पहले अपने आदेश में 2 हफ्ते कहा था, लेकिन आदेश में इसे 4 हफ्ते कर दिया गया. चीफ जस्टिस एसए बोवड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हमें असम-त्रिपुरा और बाकी राज्यों के मामले को अलग-अलग देखना होगा.

जोन के आधार पर होगी कैटेगरीः SC

सीजेआई एसए बोवडे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस पूरे मामले में जोन के आधार पर कैटेगरी बनाएंगे, जिसमें असम और त्रिपुरा का मामला अलग होगा, जबकि बाकी राज्यों का मामला अलग जोन में होगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने असम और त्रिपुरा की सिटीजनशिप को लेकर दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है.

अगली सुनवाई चार हफ्तों के बाद यानी पांचवें हफ्ते में होगी. इससे पहले मामले से जुड़े प्रोसिजरल इसश्यूज पर चेंबर में विचार करेगी.

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