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राजीव गांधी के हत्यारों के खिलाफ याचिका पर फैसला एक हफ्ते में: सीजेआई

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) पी सदाशिवम ने आज यहां संकेत दिया कि राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए गए सभी सात अभियुक्तों को रिहा करने संबंधी तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक हफ्ते के अंदर सुना दिया जाएगा.

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Symbolic photo
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प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) पी सदाशिवम ने आज यहां संकेत दिया कि राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए गए सभी सात अभियुक्तों को रिहा करने संबंधी तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक हफ्ते के अंदर सुना दिया जाएगा.

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याचिका के बारे में पूछे जाने पर एक खास सवाल के जवाब में उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि याचिका न्यायालय में लंबित है और दलीलें पूरी हो गई हैं. वह प्रधान न्यायाधीश पद से 25 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उसके पहले फैसला सुना दिया जाएगा. संवाददाताओं द्वारा इस मुद्दे पर सवालों के जारी रखने पर न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा कि मुकदमे के बारे में बात करना सही नहीं है.

उन्‍होंने कहा कि दिल्ली में आपके सहकर्मी दूसरे हफ्ते इस बारे में आपको जानकारी दे देंगे. न्यायमूर्ति सदाशिवम न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए हैं. प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 20 फरवरी को राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि राज्य की ओर से प्रक्रियागत चूक हुई है.

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केंद्र ने सभी सात अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश देने पर राज्य सरकार के अधिकार को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी. उसके एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तीन अभियुक्तों मुरूगन, संतन और पेरारिवलन की सजा को बदले जाने के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी थी.

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