खुले में पेशाब करने और सरकारी कार्यालय के परिसरों में थूकने पर जुर्माना लगेगा क्योंकि केंद्र ने स्वच्छता और कार्यस्थल पर स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की नई मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) जारी की है.
नई प्रक्रिया अपनाएं विभाग
कूड़ा-करकट, ठेकेदारों द्वारा तोड़-फोड़ से निकला मलबा नहीं हटाए जाने पर भी जुर्माना लगेगा. सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस एसओपी को सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों के साथ हाल में साझा करते हुए उनसे कार्यालय परिसरों में संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करने के लिए नई प्रक्रिया अपनाने को कहा गया है.
सफाई कमेटी भी बनाना जरूरी
एसओपी की तामील की निगरानी के लिए प्रशासन के प्रभार लेने के बाद हर विभाग को संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में सफाई कमेटी भी बनाना जरूरी होगा. एसओपी में कहा गया है, निर्माण और तोड़-फोड़ के कचरे को जमा करने की जिम्मेदारी अगर ठेकेदार की है, तो काम पूरा होने के तुरंत बाद यह होना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देना होगा.
नियमित तौर पर हटे कचरा
एसओपी के मुताबिक सभी सरकारी विभागों द्वारा भवन और बगीचे या खुली जगहों के आस-पास कचरा, मलबा आदि को नियमित आधार पर हटाया जाए.