कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराए गए रुंगटा ब्रदर्स को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को चार साल जेल की सजा सुनाई. दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
JIPL पर 25 लाख का जुर्माना
सीबीआई कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटित करने वाली झारखंड इस्पात प्रा. लि. (JIPL) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. सीबीआई कोर्ट ने JIPL के डायरेक्टरों आरएस रुंगटा और आरसी रुंगटा को 28 मार्च को दोषी ठहराया था. दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था.
रुंगटा ब्रदर्स पर लगाईं ये धाराएं
पिछले साल दोनों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे. 21 मार्च 2015 को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश रचने), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा
467 (सुरक्षा में जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से साजिश रचना), धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल) के तहत आरोपी बनाया था.
आरोपियों ने सीबीआई पर लगाया था आरोप
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि झारखंड इस्पात प्रा. लि. (JIPL) को तीन अन्य फर्मों के साथ कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे. इसके लिए जो दस्तवाजे सौंपे गए थे
वो फर्जी थे. सभी आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि सीबीआई उन्हें बिना वजह फंसा रही है.