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कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव, पांच अन्य पर आरोप तय किए

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और पांच अन्य पर आरोप तय किए. यह मामला मध्य प्रदेश में एक अभियुक्त कंपनी को कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है.

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कोयला घोटाले में अदालत ने आरोप तय किए
कोयला घोटाले में अदालत ने आरोप तय किए

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और पांच अन्य पर आरोप तय किए. यह मामला मध्य प्रदेश में एक अभियुक्त कंपनी को कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है.

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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने सभी छह आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश - धारा 420 के साथ), 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वास भंग) और भ्रष्टाचार अधिनियम के उल्लंघन के संबंधित प्रावधानों के तहत कथित अपराधों के लिए सुनवाई की जाएगी.

अदालत ने गुप्ता के अलावा दो वरिष्ठ लोकसेवक, के एस क्रोफा एवं के सी समरिया, कंपनी कमल स्पंज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल), इसके प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल पर आरोप तय किए हैं.

क्रोफा तब कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे जबकि समरिया मंत्रालय में कोयला आंवटन-1 विभाग के निदेशक थे. अदालत अब इस मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को करेगी जिसमें सीबीआई द्वारा दायर इस मामले में आरोपियों के दस्तावेज को स्वीकार या खारिज करेगी.

अदालत ने एक अक्टूबर को इस मामले में यह देखते हुए इन अभियुक्तों पर आरोप तय करने का आदेश दिया था कि गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंधेरे में रखा. अदालत ने कहा था कि गुप्ता ने प्रथमदृष्ट्या कानून का उल्लंघन किया और कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में उन्होंने विश्वास भंग किया.

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इनपुट: भाषा

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