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कोलगेट की गुम फाइलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, क्‍यों नहीं दर्ज कराई FIR

कोयला घोटाले में धीमी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई और जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया.

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सुप्रीम कोर्ट
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कोयला घोटाले में धीमी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई और जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया. वहीं कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गुम होने पर केंद्र सरकार की भी जमकर खिंचाई की.

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दरअसल, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 169 कंपनियों की जांच की जा रही है, उसकी आखिरी रिपोर्ट अगले 4-5 महीने में दाखिल कर दी जाएगी.

इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप अब भी पहली गियर में चल रहे हैं. आपको जांच में तेजी लानी होगी. अभी तक तो 169 में से 132 कंपनियों में जांच की शुरुआत भी नहीं हुई है.

कोलगेट की लापता फाइलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस संबंध में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई?

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि लापता फाइलों की रिपोर्ट वह सीबीआई को दे और जांच एजेंसी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करेगी.

सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सीबीआई में जांच के लिए जिन दस्तावजों की जरूरत है वह उसकी एक फाइल बनाकर पांच दिनों में सरकार को सौंपे. फिर सरकार दो हफ्ते के अंदर सीबीआई द्वारा मांगे गए दस्तावेजों मुहैया कराए. अगर इसके बाद भी कोई फाइल नहीं मिलती है तो सीबीआई गायब दस्तावेजों की जांच शुरू कर देगी.'

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