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प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के खिलाफ नए सिरे से जांच का आदेश दिया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज गूगल के खिलाफ नए सिरे से जांच का आदेश दिया है. गूगल पर ऑनलाइन सर्च एडवरटाइजिंग के क्षेत्र में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप है.

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज गूगल के खिलाफ नए सिरे से जांच का आदेश दिया है. गूगल पर ऑनलाइन सर्च एडवरटाइजिंग के क्षेत्र में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप है.

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सीसीआई कथित एंटी-कम्‍पीटिशन कारोबार के मामले में गूगल के खिलाफ पहले से ही जांच कर रहा है. नया आदेश विशाल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति द्वारा गूगल के खिलाफ की गई शिकायत पर आया है. गुप्ता ने गूगल इंक, गूगल आयरलैंड और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाया है कि गूगल एडवर्ड्स खाते अत्यधिक ‘अस्पष्ट और अपारदर्शी’ है.

सीसीआई ने अपने महानिदेशक को कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया है. एडवर्ड्स कार्यक्रम के तहत गूगल विज्ञापनकर्ताओं को ‘परिचित शब्द’ बेचने की अनुमति देती है और उन्हें लघु विज्ञापन के रूप में प्रदर्शित करती है. यह कंपनी के लिए कमाई का बड़ा जरिया है.

मंगलवार को जारी आदेश में आयोग ने कहा कि गूगल की व्यवस्था से प्रथम दृष्टया ऑनलाइन सर्च बाजार में उसकी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग का मामला दिखता है. इसलिए, एडवर्ड्स ग्राहकों के प्रति गूगल की व्यवस्था की जांच किए जाने की जरूरत है. 15 अप्रैल को जारी आदेश की प्रति मंगलवार को जारी की गई.

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