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कंडोम विज्ञापन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिए

लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि रात के 10 बजे के बाद जब इन विज्ञापनों को दिखाया जाता है, तो इन्हें उत्तेजक कैसे नहीं माना जा सकता है.

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राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट

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राजस्थान हाईकोर्ट ने रात 10 बजे के बाद कंडोम के ऐडवर्टाइजमेंट टीवी पर नही दिखाने के केंद्र सरकार के एडवाइजरी के खिलाफ लगी पीआईएल पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

HIV पर काम करने वाले देवेश शर्मा ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई थी. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी किया है कि दिन में 8 बजे से रात 10 बजे के बीच कंडोम के विज्ञापन TV पर न दिखाए जाएं. पीआईएल में कहा गया था कि केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का मानना है कि कई कंडोम के विज्ञापन आपत्तिजनक और उत्तेजक है.

लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि रात के 10 बजे के बाद जब इन विज्ञापनों को दिखाया जाता है, तो इन्हें उत्तेजक कैसे नहीं माना जा सकता है. अगर ये दिन में उत्तेजक है, तो रात 10 बजे के बाद भी उत्तेजक ही रहेंगे. सरकार के पास ऐसा कौन-सा डाटा है, जिसके आधार पर दिन में इसे उत्तेजक मान रही है.

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दरअसल कंडोम HIV जैसे संक्रमण फैलाने वाले और रोगों को रोकने का सबसे उत्तम तरीका है साथ ही, सुरक्षित सेक्स भी इससे रहता है. इसके अलावा कंडोम के प्रयोग से जनसंख्या नियंत्रण भी होता है, ऐसे में सरकार के कंडोम के विज्ञापन पर नकेल लगाने से परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कल्याण की बहुत सारी सेवाएं देश में प्रभावित हो सकती हैं. इस पीआईएल की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और डीआईपीआर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.

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