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सैफुद्दीन सोज न तो हिरासत में, न हाउस अरेस्ट... J-K प्रशासन ने SC में दिया हलफनामा

कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी मामले में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हलफनामा दाखिल कर दिया है. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हलफनामे ने कहा है कि सोज न तो हिरासत में है और न ही हाउस अरेस्ट है.

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कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज
कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज

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  • सैफुद्दीन सोज की पत्नी ने दाखिल की है याचिका
  • सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से मांगा था जवाब

कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी मामले में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हलफनामा दाखिल कर दिया है. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हलफनामे ने कहा है कि सोज न तो हिरासत में है और न ही हाउस अरेस्ट है. उनकी पत्नी के दावे झूठे हैं. सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे करेगा मामले की सुनवाई करेगा.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपने हलफनामे में सैफुद्दीन सोज के हिरासत में या फिर हाउस अरेस्ट से इंकार किया. ऐसा कोई आदेश कभी पारित नहीं हुआ. हलफनामा में कहा गया कि सैफुद्दीन सोज स्वतंत्र हैं. जम्मू कश्मीर प्रसाशन द्वारा याचिका खरिज करने की मांग की गई है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सैफुद्दीन सोज की पत्नी ने उनके हाउस अरेस्ट को लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी. सोज की पत्नी ने कहा कि 82 साल के सोज 5 अगस्त से घर पर नजरबंद हैं. इस पर प्रशासन ने जवाब दिया कि सोज ने कई बार स्थानीय इलाकों और 2 बार जम्मू-कश्मीर से बाहर की यात्रा की है.

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केंद्र ने कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल कयूम को नजरबंदी से रिहा करने पर सहमति जताई. एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कयूम को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सुझाव दिया कि कयूम दिल्ली में रहेंगे और 7 अगस्त तक कश्मीर नहीं जाएंगे, साथ ही वह कोई बयान भी जारी नहीं करेंगे.

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