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सुनंदा पुष्‍कर केस: थरूर को कोर्ट से झटका, ट्वीट को सुनवाई में शामिल करने से इनकार

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मौत से पहले सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को सुनवाई का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया. शशि थरूर के वकीलों ने कुछ ट्वीट को चार्जशीट का हिस्सा बनाने की मांग की थी.

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थरूर ने ट्वीट को चार्जशीट का हिस्सा बनाने की मांग की थी (फाइल फोटो)
थरूर ने ट्वीट को चार्जशीट का हिस्सा बनाने की मांग की थी (फाइल फोटो)

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  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया इनकार
  • सुनंदा के ट्वीट चार्जशीट का नहीं बनेंगे हिस्सा

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत से झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मौत से पहले सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को सुनवाई का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया. शशि थरूर के वकीलों ने सुनंदा पुष्कर की ओर से उनके निधन से ठीक पहले किए गए ट्वीट को चार्जशीट का हिस्सा बनाने की मांग की थी.

इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से साफ शब्दों में कहा था कि शशि थरूर के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप तय होना चाहिए. पुलिस ने कहा था कि थरूर के खिलाफ 498ए, 306 के तहत केस दर्ज होना चाहिए. वहीं सुनंदा पुष्कर के भाई आशीष दास ने कहा था कि वह अपने शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश थीं, लेकिन अपने अंतिम दिनों में वह बेहद परेशान थीं. वह कभी आत्महत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थीं.

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ये भी पढ़ें: सुनंदा पुष्कर केस: थरूर ने विदेश जाने की मांगी इजाजत, कोर्ट कल करेगा सुनवाई

बता दें, 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मौत से पहले कथित तौर पर सुनंदा पुष्कर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच ट्विटर पर बहस हुई थी. इस मामले में शशि थरूर पर अपनी पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप है.

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