देश के शीर्ष कंज्यूमर कोर्ट ने गुरुवार को मैगी के 9 अलग-अलग बैच से लिए गए 9 नमूनों की जांच के आदेश दिए. यह आदेश राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) की एक पीठ ने दिया. जिन नमूनों की जांच होनी है, वे मैगी मसाला और वेज आटा नूडल के हैं.
एनसीडीआरसी ने कहा कि उसके सामने नमूनों के सत्यापन और उनकी सील को ठीक से देखने के बाद उन्हें मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा जाए.
जस्टिस वी. के. जैन और जस्टिस बी. सी. गुप्ता की पीठ नेस्ले इंडिया के खिलाफ क्लास एक्शन सूट की सुनवाई कर रही थी, जो कंपनी के नूडल ब्रैंड मैगी में सीसे की सीमा से अधिक मात्रा को लेकर है. सरकार के वकील ने एनसीडीआरसी से अनुरोध किया था कि उन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से और नमूने लेने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया.
इनपुट- IANS