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एमसीडी आयुक्त के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने झुग्गीवासियों के अतिक्रमण को हटाने और सुल्तानपुरी इलाके में उनके पुनर्वास संबंधी अपने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के लिए सोमवार को एमसीडी आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया.

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने झुग्गीवासियों के अतिक्रमण को हटाने और सुल्तानपुरी इलाके में उनके पुनर्वास संबंधी अपने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के लिए सोमवार को एमसीडी आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया.

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न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘एमसीडी आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए.’’ पीठ ने एमसीडी आयुक्त से 15 मार्च तक स्पष्टीकरण देने को कहा. पीठ का आदेश नगर में अवैध अतिक्रमण को हटाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया.

यह आदेश एमसीडी द्वारा आवेदन दाखिल करने और झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए दो साल का और वक्त मांगे जाने के बाद आया. इससे पहले, पिछले साल तीन अगस्त को एमसीडी ने अदालत के आदेश का पालन करने के लिए छह हफ्ते का वक्त मांगा था. इसके तहत सुल्तानपुरी के डी और ई ब्लाक इलाके में झुग्गीवासियों के अतिक्रमण को हटाना था.

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