कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. रविवार को गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 के दौरान मेट्रो और यात्री उड़ानों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
लॉकडाउन 4.0 में प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए राज्यों की सहमति से सड़क परिवहन यानी बस चलाने की इजाजत रहेगी. गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि कंटेनमेंट जोन में बस चलाने की अनुमति नहीं होगी.
इसके अलावा घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ानों की इजाजत होगी. वहीं, लॉकडाउन 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल और थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे. स्कूल, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थाों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने की इजाजत होगी.
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इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस को लेकर पांच जोन बनाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे, लेकिन ईद मनाई जाएगी. साथ ही हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी.
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आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है. मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है. हिंदुस्तान में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो रहा है, जो 31 मई तक चलेगा.
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लॉकडाउन के बावजूद हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 90 हजार 926 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 हजार 871 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. उधर, दुनियाभर में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 46 लाख 56 हजार 650 से ज्यादा पहुंच चुका है, जिनमें से 3 लाख 12 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.