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पीएम मोदी की मंत्रियों को नसीहत, घड़ी देखकर आएं दफ्तर

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज नए ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी है. वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से ऑफिस वक्त पर जाने की सलाह दी.

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नरेंद्र मोदी [फाइल फोटो]
नरेंद्र मोदी [फाइल फोटो]

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज नए ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी है. वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से ऑफिस वक्त पर आने की सलाह दी.

सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक में सभी को ऑफिस वक्त पर आने की नसीहत दी है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि वे सभी ऑफिस का काम ऑफिस से ही करें. वहीं घर से ऑफिस का काम करने के लिए पीएम मोदी ने मना किया है.

सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी ने मंत्रियों को सांसदों से मिलने के लिए उनको वक्त देने के लिए भी कहा है. पीएम ने कहा है कि उनके राज्यों के सांसदों से वो नियमित तौर पर मिलते रहें और मिलने के लिए सांसदों को वक्त देते रहें.

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पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी पीएम मोदी ने मंत्रियों को नसीहत दी है. पीएम का कहना है कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए दिन और समय को तय करें. इसके साथ ही पीएम ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को अपने राज्यमंत्रियों को विभाग का काम देने के लिए भी कहा है.

अध्यादेश को बिल में बदलेगी सरकार

बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें फैसला लिया गया कि मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करेगी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल को तब्दील किया जाएगा.

वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्वविद्यालयों में 200 प्वाइंट रोस्टर के हिसाब से नियुक्ति के लिए सदन में बिल लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 13 प्वाइंट रोस्टर का जो फैसला दिया था, उससे अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा था. इसलिए केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि 200 प्वाइंट रोस्टर बहाल करने के लिए सरकार जो अध्यादेश लाई थी, उसे अब बिल के तौर पर सदन में पेश किया जाएगा.

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