अगर एक अविवाहित जोड़ा पति-पत्नी की तरह साथ रह रहा है तो उन्हें कानूनी रूप से शादीशुदा ही माना जाएगा और पुरुष की मौत की स्थिति में महिला उसकी संपत्ति की कानूनी हकदार होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.
जस्टिस एमवाई इकबाल और जस्टिस अमिताव रॉय की बेंच ने कहा कि लगातार साथ रह रहे जोड़े को विवाहित माना जाएगा और जरूरत पड़ने पर खुद को कानूनी रूप से अविवाहित साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पक्ष की होगी.
बेंच के मुताबिक, 'स्त्री-पुरुष के लंबे समय से सहवास है तो महिला को रखैल नहीं, पत्नी माना जाएगा. हालांकि इसे मजबूत सबूत देकर गलत साबित किया जा सकता है. साबित करने की बड़ी जिम्मेदारी उसकी होगी जो रिश्ते को कानूनी आधार से हटाना चाहेगा.'