बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्योगपति विजय माल्या के लग्जरी विमान की नीलामी ना होने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने मंगलवार को सेवा कर विभाग को नीलामी मूल्य का दोबारा आंकलन करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि मूल्य तय करने से पहले दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाए उसके बाद नीलामी के लिए विभाग को समय दिया जाएगा.
कोर्ट में बहस के दौरान सेवा कर विभाग की ओर से सफाई दी गई कि नीलामी को लेकर जो निविदा मिली वह आरक्षित कीमत से काफी कम है, इसी वजह से नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है. जबकि मुबंई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से वकील ने कहा कि विभाग नीलामी से रकम वसूल कर पाने में खुद को असमर्थ पा रहा है. ऐसे में एयरपोर्ट पर विमान के पार्किंग चार्ज का बकाया भुगतान कैसे किया जाएगा.
एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से दलील दी गई कि माल्या के विमान से दूसरे एयरपोर्ट पर दूसरे जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। माल्या के विमान ने एयरपोर्ट पर सिर्फ जगह घेर रखी है घेर रखी है और उसे कबाड़ में बेच देना चाहिए.विजय माल्या का लग्जरी विमान‘एयरबस ए319’दिसंबर, 2013 से पार्किग में खड़ा है. सेवा कर विभाग तीन कोशिशों के बावजूद अब तक इसकी नीलामी नहीं हो पाई है.
उद्योगपति विजय माल्या पर देश के कई बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया है. माल्या देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और अब उनकी संपत्ति बेचकर कर्जा वसूसने की कोशिश की जा रही है.