जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई.
भारतीय सेना के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शेहला रशीद को गिरफ्तार करने की स्थिति में 10 दिन पूर्व नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने आरोपी शेहला रशीद की अग्रिम जमानत याचिका पर यह फैसला दिया है.
A Delhi court directs police to issue 10 day pre-arrest notice to Shehla Rashid if the need arises to arrest her in the alleged case of defaming Indian Army on social media, while disposing of her anticipatory bail application. pic.twitter.com/N8fMY7AqZy
— ANI (@ANI) November 15, 2019
कोर्ट ने कहा कि अगर जांच अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी की जरूरत महसूस होती है तो वो 10 दिन का नोटिस देकर गिरफ्तारी कर सकता है. तीन सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी और शेहला की गिरफ्तारी की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर एक आपराधिक शिकायत के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने के मुताबिक, "उनके खिलाफ कश्मीर घाटी में कथित रूप से सैन्य कार्रवाई की गलत सूचना ट्वीट करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए(देशद्रोह), 153-ए(दुश्मनी को बढ़ावा देना), 504(जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने) और 505(उपद्रव करवाने के लिए बयान देने) के तहत मामला दर्ज कराया गया है. उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी."(एजेंसी से इनपुट)