उपनगर अंधेरी में एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने चैक बाउंस के एक मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग करने पर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रीति के खिलाफ स्क्रिप्ट राइटर अब्बास टायरवाला ने चैक बाउंस होने की शिकायत दर्ज कराई थी.
प्रीति ने बंबई हाई कोर्ट में अंधेरी मजिस्ट्रेट की अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने संबंधी याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली.
न्यायमूर्ति एम एल ताहिलयानी ने उनकी याचिका की सुनवाई केवल अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दी. प्रीति ने टायरवाला द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
टायरवाला ने प्रीति की फिल्म ‘इश्क इन पेरिस’ की स्क्रिप्ट लिखी थी. उन्होंने मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रीति ने उन्हें 18.9 लाख रुपये का चैक दिया था, जो कि बाउंस हो गया.
प्रीति के वकील हितेश जैन ने कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसलिए जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी. उन्होंने कहा, ‘यदि निचली अदालत में सुनवाई जारी हो तो हाई कोर्ट के समक्ष याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी.’
इससे पहले मजिस्ट्रेट ने समन जारी किए जाने के बावजूद दो बार अदालत में पेश नहीं होने पर प्रीति पर 2000 और 5000 रपए जुर्माना लगाया था. एक समय तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था.