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अदालत ने दी अभय चौटाला को जमानत

आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के विधायक अभय चौटाला को जमानत दे दी.

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आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के विधायक अभय चौटाला को जमानत दे दी.

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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पी एस तेजी ने इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक चौटाला की जमानत अर्जी को अपनी मंजूरी दे दी. चौटाला को एक लाख रुपए का निजी मुचलका और जमानत राशि भी देनी पड़ी.

पहले भी जमानती वारंट पर 22 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश हुए चौटाला को उसी दिन अंतरिम जमानत दे दी गयी थी. इस बीच, चौटाला के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सुनवाई के लिए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 अप्रैल तय की है.

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