दिल्ली की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को 1998 में यहां दर्ज कथित जबरन वसूली के एक मामले में मुंबई पुलिस द्वारा पेश नहीं करने के बाद उसके खिलाफ पेशी वारंट जारी कर दिया.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट किरण बंसल ने कहा, ‘‘आरोपी के खिलाफ 13 अप्रैल के लिए पेशी वारंट जारी किया जाता है.’’ इससे पहले अदालत ने माफिया सरगना दाउद इब्राहिम के कथित सहयोगी और मामले में सह.आरोपी रोमेश शर्मा को जमानत दे दी.
शर्मा पर आरोप है कि वह सलेम को दिल्ली के व्यापारियों के बारे में जानकारी मुहैया कराता था, जिसके बाद सलेम कथित तौर पर व्यापारियों को फोन पर धमकाता था और धन की मांग करता था. अदालत ने सलेम के खिलाफ प्रथमदृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उस पर आईपीसी की धारा 384 और 120 बी के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया.
यहां हौज खास पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक सलेम ने 1998 में कथित तौर पर व्यापारियों विनय कुमार सिंह और मल्कियत सिंह को धमकी भरे फोन कॉल किये थे. उसने कंपनी के कुछ कर्मचारियों को भी धमकाया था. पुलिस ने कहा कि शर्मा फोन पर सलेम को जानकारी देता था.
सलेम को 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोटों समेत अनेक मामलांे में मुकदमे के लिए पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था.